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Section 304B I.P.C.

  दहेज मृत्यु के बारे में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304B में बताया गया है ओर दहेज मृत्यु करने का दण्ड भी इसी धारा में बताया गया है।
 
     धारा 304B:- Dowry Death या दहेज हत्या:-
       (1) जब किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह (जला कर) या शारीरिक क्षति द्वारा होती है या उसकी शादी के सात वर्ष में अंदर उसकी मृत्यु किसी सामान्य परिस्तिथियों के अलावा वो ओर यह दर्शित हो कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति या ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया या तंग किया गया था वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जायेगा और ऐसे पति या नातेदार को उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।
       स्पष्टीकरण:- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है।





  (2) जो कोई दहेज मृत्यु का दोषी होगा वह सात वर्ष से कम के कारावास से दण्डित नही होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक कि हो सकेगी।।।

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