Adone

Notice of section 138 N.I.Act

नमस्कार दोस्तों माफ़ी चाहूंगा बहुत दिन बाद लिख रहा हु आशंहै आप सभी को पसंद आएगा आज में आपको चेक बाउंस का नोटिस बनाना बताब्रह हूँ।।।

    (रजिस्टर नोटिस/ए डी)

    प्रति,

                     विजय चौहान आत्मज अनिल सिंह चौहान उम्र 45 वर्ष,

                     निवासी वार्ड नंबर 2 पुरानी इटारसी तहसील इटारसी

                      जिला होशंगाबाद (म.प्र.)


महोदय,

                 में अपने पक्षकार श्री परसराम पटेल आत्मज विनय पटेल उम्र 50 निवासी वार्ड नंबर 1 पुरानी इटारसी जिला होशंगाबाद की ओर से अधिकृत किये जाने के पश्चात एवम उनसे प्राप्त सूचनाओ एवम दस्तावेजो के आधार पर आपको निम्न आशय का नोटिस प्रेसित करता हूं:-


1. यह कि मेरा पक्षकार एवम आप दोनों ही इटारसी के स्थायी निवासी होकर आपस में मित्र है ओर कॉफी समय से अच्छी जान पहचान है।

2. यह कि आपको घरु एवम दीगर खर्चों की आवश्यकता के लिए1,90,000 रुपयो की आवश्यकता थी इसी आवश्यकता को देखते हुये मेरे पक्षकार ने आपको 1,90,000 ऋण स्वरूप जनवरी 2020 में दिए थे और यह राशि आपके द्वारा 1 वर्ष में लौटाने का आश्वासन मेरे पक्षकार को दिया था।

3. यह कि उक्त राशि आपके दिये गए समय 1 वर्ष पश्चात मेरे पक्षकार में आपसे माँग की तब आपके द्वारा कुछ दिनों तक मेरे पक्षकार को टालते रहे।

4. यह कि बार बार आपके उक्त बक़ाया राशि वापस मॉंगने पर आपके द्वारा एक पोस्ट डेटेड चैक क्रमांक 982198 पंजाब नेशनल नेंक शाखा इटारसी का दिनांक 20/1/2021 का भार कर एवम हस्ताक्षर कर दिनांक 1/12/2020 को ऐडा किया और यह आश्वासन दिया कि वह उक्त चेक को आपने  कहते में डाल कर भुगतान प्राप्त कर ले।

5. यह कि मेरे पक्षकार ने दिनांक 21/1/2021 को उक्त चेक अपनी बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई मार्केट इटारसी में भुगतान प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया किन्तु दिनांक 24/1/2021 को बैंक द्वारा आपका चेक बिना भुगतान वापस लौटा दिया और ज्ञापन देकर बताया कि fund insufficient के कारण चैक का भुगतान प्राप्त नही हुआ है और चैक अप्राप्त निधि के कारण चेक का अनादरण हुआ है।

6. यह कि आपके द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने हेतु दिया गया चेक निधि कम होने के कारण अनादरित हुआ है और आपने रुपये अदायगी से बचने के लिए छल पूर्वक ऐसा चेक जारी कर खाते में पर्याप्त निधि जमा शेष नहीं रखा जिसका अनादरण होना आप जानते थे। आपका यह कृत्य धारा138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

                अतः आपको इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता हैं कि आप नोटिस प्राप्ती के 15 दिवस के अंदर उक्त चेक किंराशिब1,90,000 मेरे पक्षकार को अदा कर रशीद प्राप्त करें अन्यथा मेरे पक्षकार को सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसकी समस्त हर्जे व खर्चे व परिणाम के लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। इस नोटिस का खर्च 3000/_ रुपये के लिये भी आप जिम्मेदार है।

सुचना जाने ।

नोट- स्मरण रहे इस नोटिस की दो प्रति मेरे कार्यालय मेंअग्रिम कर्यवाही हेतु सुरक्षित हैं।

स्थान-इटारसी

दिनांक-30/01/2021                                                                                                    भवदीय

                                                                                                                    रोहित बाजपेई (अधिवक्ता) इटारसी             दोस्तो अगली बार हम धारा138 का पूरा प्रकरण बनाना सीखेंगे।।















Post a Comment

0 Comments